4 जनवरी को होगा Raipur RTO प्रकरण की अगली सुनवाई

RAIPUR RTO/CG HIGH COURT BILASPUR

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CG HighCourt Bisaspur में  एक याचिका लगाई गई है जिसमें दस्तावेजों के साथ बताया गया है कि रायपुर के सडक़ परिवहन अधिकारी कार्यालय में परमिट को लेकर भारी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। CG HighCourt Bisaspur ने RAIPUR RTO को कड़ी फटकार लगाते हुए कार्यालय  के पूरे स्टाफ को बदलने का निर्देश दिया है।

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फाइल फोटो

 

जस्टिस एन के व्यास की पीठ में इस मामले की सुनवाई गुरुवार को हुई जिसमें RAIPUR RTO कीर्तिमान सिंह ठाकुर जवाब देने के लिए उपस्थित थे। अदालत ने कई कर्मचारियों के बहुत सालों से पदस्थ होने पर फटकार लगाई और निर्देश दिया कि और  RAIPUR RTO के पूरे स्टाफ को बदलने का निर्देश दिया है उक्त मामले में खमतराई थाना प्रभारी के देर से उपस्थित होने पर उन्हें 3 घंटे तक कोर्ट रूम में रहने का निर्देश दिया गया।

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