स्थानांतरित संगठन छत्तीसगढ़ व्याख्याता एल बी एवं समस्त संगठन प्रांत अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस संभाग उपाध्यक्ष रायपुर-लालबहादुर ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री व उनके विभाग के सेक्रेटरी के नाम अलग अलग व संयुक्त पत्र में ज्ञापन आचार संहिता से पहले सौंपा है मांग पत्र 15 बिंदु में है
वरिष्ठता मामले में पदोन्नति हेतु 27000 स्थानांतरित का पंचायत विभाग के सेवा को शिथिल कर 1998 ,2005 व 2008 से पदस्थ अनुभवी शिक्षक संवर्ग जो वर्तमान नियम से बिना पदोन्नति के रिटायर हो जाएंगे, पदोन्नति से वंचित है अनुभवी शिक्षक एल बी संवर्ग का प्रथम नियुक्ति से पदोन्नति हेतु GAD /सिविल सेवा 1961,12(ख) नियम प्रावधान कर व्याख्याता व प्राचार्य में पदोन्नति करने , छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी के अनुसार 3% DA देने , प्रथम 10 वर्ष ,20 वर्ष और 30 वर्ष सेवा अवधि उपरांत प्रथम नियुक्ति से सेवा अवधि की गणना करते प्रथम द्वितीय व तृतीय क्रमोन्नति/ समयमान वेतनमान लाभ देने , सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति दूर करने, राज्य सरकार द्वारा अप्रशिक्षित को विभागीय प्रशिक्षण का लाभ देते है जिससे अप्रशिक्षित कर्मचारियों की वेतन के साथ ही राज्य की प्रशिक्षण में राशि व्यय होती है जबकि प्रशिक्षित स्कूल में पूरे अवधि में सेवा देते है इसलिए स्वय के व्यय से प्रशिक्षित को भी 2 वेतन वृद्धि का लाभ देने का प्रावधान किया जावे , प्रथम नियुक्ति से OPS लाभ दिया जाए , दिवंगत शिक्षक के परिवार के सदस्य को नियम में शिथिल प्रदान करते नियुक्ति लाभ दिया जाए , गोपनीयता भंग ना हो बोर्ड प्रायोगिक अंक प्रविष्टि हेतु बाह्य व आंतरिक परीक्षक को यूजर आईडी व पासवर्ड प्राचार्य द्वारा आंतरिक परीक्षक को उपलब्ध हो व 10वी 12वी बोर्ड पेपर मूल्यांकन परिश्रमिक राशि भुगतान 3 माह के अंदर अनिवार्यता हो , गैर शैक्षणिक कार्य से शिक्षकों को पूर्णतः पृथक रखा जावे जिससे अध्यापन व गुणवत्ता प्रभावित न हो, हाई स्कूल व हायर सेकंडरी स्कूल में लैब शिक्षक नियुक्ति हेतु 12वीं गणित को प्राथमिकता देने व लैब शिक्षक को विज्ञान व्याख्याता के सहयोग हेतु व लैब कार्य संचालन हेतु जहां विषय विशेषज्ञ व्याख्याता है उस विषय के अध्यापन कार्य से पूर्णतः मुक्त करने प्रत्येक वर्ष शाला प्रारंभ से ही ध्यान देने , शिक्षको के समान अन्य कर्मचारी के नए अवकाश नियम को पूर्व की भांति लागू करने – संबंधित कर्मचारियों व संगठन से सहमति लेकर पूर्व की भांति शिक्षको के समान कर्मचारी का नियम लागू करने ताकि शासकीय कार्य में अविलंब व असुविधा न हो
शिक्षा विभाग के कर्मचारियों का अवकाश संबंध में- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवकाश स्वीकृत हो , छात्र हित में हाई स्कूल सेटअप में आंशिक सुधार करते विज्ञान में भौतिक रसायन बायो तीनो विषय वालों को नियुक्ति, पदोन्नति लाभ प्रदान करें, युक्तियुक्तकरण के संबंध में 2008 प्राथमिक /माध्यमिक/ हायर सेकेंडरी- विषयवार सेटअप में बिना परिवर्तन किये युक्तियुक्तिकरण का कार्य करें साथ ही सभी शिक्षक संवर्ग के हितों को ध्यान में रखते 27000 स्थानांतरित की वरिष्ठता हेतु व पंचायत विभाग पूर्व नियम शिथिल करने व सिर्फ हाई स्कूल सेटअप में आंशिक सुधार के बाद ही व्याख्याता व प्राचार्य में पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की जाए जिससे नियम में एकरुपता हो, विसंगति दूर हो सके सभी को न्याय मिले समस्त लाभ की गणना प्रथम नियुक्ति से किया जाए ।ज्ञापन सौपते समय प्रतिनिधि मंडल में प्रांत अध्यक्ष लालबहादुर साहू ,बी एल मंगेशकर व ए.के.मंडावी उपस्थित रहे ।
छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के पहले 65 अधिकारियों का ट्रांसफर