Jharkhand रांची। हाईकोर्ट झारखंड ने चतरा जिले की एक स्कूली छात्रा के यौन उत्पीड़न आरोपी शिक्षक की जमानत अर्जी खारिज करते हुए प्रोटेक्टशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 की धारा 11 (4) के तहत आदेश सुनाया है ।

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बता दे आरोपी शिक्षक राहुल यादव स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा से छेड़खानी करता था। पीड़िता ने स्कूल के प्रिंसिपल से इसकी शिकायत की तो शिक्षक को स्कूल से हटा दिया गया इसके बाद भी आरोपी शिक्षक छात्रा का पीछा करने के साथ उससे मिलने और जबरन बात करने का भी कोशिश करता था इस मामले में केस दर्ज होने के बाद निचली अदालत में आरोपी शिक्षक के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी।

Jharkhand हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी बच्ची का लगातार या बार-बार पीछा करना, घूरना या जबरन संपर्क करने की कोशिश करना भी यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आने वाला अपराध है। ऐसा मामला पॉक्सो (प्रोटेक्टशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस) एक्ट 2012 की धारा 11 (4) के तहत संज्ञेय है।जस्टिस सुभाष चांद की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया और उसके कृत्य को पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत यौन उत्पीड़न का मामला करार दिया।