प्रदेश में आचार संहिता लगने के साथ ही में नवरात्रि एवम दशहरा पर्व को लेकर प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है।
क्या क्या नवरात्रि गाइडलाइन में जाने
नवरात्रि में सुबह 6 से रात 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग होगा। डांडिया, रास गरबा में हर किसी की एंट्री नहीं होगी। जिनके पास, पास होंगे केवल वही लोग आयोजन में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं दुर्गा पंडालों में केवल धार्मिक गाने बजेंगे। नियम विरुद्ध डीजे धुमाल बजाने पर जप्ती की चेतावनी भी दी गई है। दशहरे को लेकर भी प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक दशहरे के दूसरे दिन तक प्रतिमा का विसर्जन किया जा सकेगा। प्रतिमा विसर्जन के दौरान ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी गई है
