दुर्ग कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन प्रावधान के मध्यम से दी परिजनों को राहत
जिले के अलग अलग जगहों में दुर्घटना से मृतकों के परिजनों को कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने आपदा प्रबंधन के तहत 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत किया है ।
मिली जानकारी अनुसार ग्राम ढौर (लहंगा) तहसील धमधा जिला दुर्ग निवासी डेमन कुमार की विगत 24 अक्टूबर 2020 को तालाब में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। इसी प्रकार ग्राम परसदापार तहसील बोरी जिला दुर्ग निवासी यामिनी निषाद की विगत 03 जुलाई 2021 को खाना बनाते वक्त आग लग जाने से मृत्यु हो गयी थी। डिपरा पारा शीतला तालाब तहसील व जिला दुर्ग निवासी मो.सफी की भी विगत 11 दिसंबर 2021 को तालाब में डूबने से मृत्यु हो गयी थी। ग्राम छाटा तहसील भिलाई 3 जिला दुर्ग निवासी इंदू चौहान की विगत 23 जनवरी 2021 को आग लग जाने से मृत्यु हो गयी थी। ग्राम पाहंदा तहसील पाटन जिला दुर्ग निवासी हरीश यदु की विगत 29 जुलाई 2022 को आग से जल जाने से मृत्यु हो गई थी।
कलेक्टर द्वारा शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के प्रावधानों के अनुरूप स्व. डेमन कुमार के पिता श्री यशवंत कुमार को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार स्व. यामिनी निषाद के पिता श्री दिलेश्वर निषाद को, स्व. मो. सफी के पुत्री श्रीमती जुबेदा बाई को, स्व. इंदू चौहान की पुत्री गीता चौहान को एवं स्व. हरिश यदु के पिता श्री धनीराम यदु सहित कुल 5 परिजन प्रत्येक को 4 लाख की अनुदान राशि स्वीकृत किया है।
इन 12 प्राकृतिक आपदा के तहत मिलती है अनुदान राशि
बाढ़, सूखा, ओला वृष्टि, भूकंप, सुनामी, भू-स्खलन, चक्रवात (साइक्लोन), बादल फटना, आगजनी, हिम स्खलन, शीत लहर, कीड़ों का हमला आदि शामिल हैं। बाढ़, सूखा, ओला वृष्टि, भूकंप, सुनामी, भू-स्खलन, चक्रवात (साइक्लोन), बादल फटना, आगजनी, हिम स्खलन, शीत लहर, कीड़ों का हमला आदि शामिल हैं।
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आपदा प्रबंधन कि अनुदान राशि बढ़ाई गई है
यह राशि पहले डेढ़ लाख थी जिसे चार लाख रुपए किया गया है
किसानों को भी इस योजना में शामिल गया है। उन्हें प्राकृतिक घटनाओं में आवेदन करने पर रकम मिलेगी। इससे पहले एसडीएम, तहसीलदार या नायाब तहसीलदार जांच करवाया जायेगा। लोगो को इससे बहुत हद तक सहायता मिलेगी।