Action taken against chit fund operators
रिपब्लिक एक्सप्रेस न्यूज (छत्तीसगढ़ रायगढ़)
प्रदेश के निवेशकों को chit fund के नाम से लाखों रुपयो की चपत लगाने वाले संचालकों के खिलाफ रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कार्यवाही करते 44 लाख 58 हजार रुपए की संपत्ति की नीलामी और 3 लाख रुपए नकद को जप्त करने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है साथ ही प्रकरण के अंतिम आदेश के लिए जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रेषित कर दिया गया है। मिली जानकारी अनुसार कोतवाली रायगढ़ द्वारा लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि कलकत्ता कि chit fund (चिटफंड) कंपनी वेयर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड लक्ष्मीपुर रायगढ़ के द्वारा पैसा डबल करने का झांसा देकर प्रार्थी से 5 लाख रुपये और अन्य निर्देशकों से chit fund (चिटफंड) कम्पनी में रकम जमा कराया गया और अवधि पूर्ण होने के पूर्व कंपनी बंद करके फरार हो गये। उक्त मामले को लेकर कलकत्ता वेयर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के संचालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच की जा रही थी। वही अनावेदकगणों को सुनवाई हेतु उनके पते में रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी भेजा गया था। नोटिस की पूरी प्रक्रियाओं के बाद भी निर्धारित सुनवाई दिनांक को अनावेदकगण उपस्थित नहीं हुए जिसके चलते अनावेदकगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किया गया।
पुलिस ने chit fund (चिटफंड) कंपनी में संलिप्त आरोपी शाहजहाँ खान आ.मुकसद खान सा.जयदेवपुर होरिडेगा डायमण्ड हर्बर 24 परगना (पश्चिम बंगाल),समशूल आलम खान पिता मुकसद खान सा.जयदेवपुर होरिडेगा डायमण्ड हारबर 24 परगना (पश्चिम बंगाल) को 7 अप्रैल 2023 को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से नगद 3 लाख,सोने के जेवर 30 लाख,03 हजार 900 रूपये, एक एकार्ड कंपनी की कार 13 लाख रूपये, एक नग राडो घड़ी मूल्य 1लाख रूपये एवं मोबाईल कुल कीमती लगभग 55 हजार रु जिसे जप्त किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2015 की धारा 7 (1) के (एक) एवं दो के तहत आरोपी कंपनी/वित्तीय संस्थान के संचालक, भागीदार से जप्त संपत्ति की नीलामी किये जाने एवं जप्तशुदा नगद 3 लाख रूपये को राजसात किये जाने के संबंध में आदेश पारित हुआ।
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