Abhanpur news: 10 डिसमिल कि जगह धोखाधड़ी से पुरे जमींन को किया दुसरे के नाम,न्यायालय के आदेश पर हुआ मामला पंजीबद्ध

धोखाधड़ी/REPUBLIC EXPRESS NEWS/KHOLA/ABHANPUR NEWS/अभनपुर न्यूज़ /खोला /

ABHANPUR POLICE

republic express news

न्यायालय साक्षी दीक्षित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायपुर न्यायालय ने  ग्राम खोला निवासी होमराम तारक के 10 डिसमिल की जगह संपूर्ण भूमि तथा मकान एवं बाड़ी को हड़पने एवम उक्त विक्रय विलेख निष्पादित कराने वाले गाँव के जोहन घृतलहरे, निराशा घृतलहरे, गवाह शिवा धृतलहरे एवं रामकुमार कोसरिया के खिलाफ आदेश जारी किया गया जिसके तारतम्य में अभनपुर थाना में आरोपियो के विरूद्ध धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध किया गया चारो आरोपियों ने  आपस सांठगांठ कर षड्यंत्रपूर्वक छल एवं धोखाधड़ी करके इस कार्य को अंजाम दिया था।

धोखाधड़ी/REPUBLIC EXPRESS NEWS/KHOLA/ABHANPUR NEWS/अभनपुर न्यूज़ /खोला /

उक्त धोखाधड़ी कि घटना  के संबंध में प्रार्थी द्वारा 23 मई 2021 को थाना abhanpur में धोखाधड़ी का  शिकायत दर्ज कराया था किन्तु थाने वाले धोखाधड़ी का मामला जानते हुए भी जोहन धृतलहरे के प्रभाव में आकर प्रार्थी के शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं किया गया जिसके बाद से मामला कोर्ट में चल रहा था।

Covid Alert In MP: सीहोर में कोरोना की दस्तक, कोरोना पॉजिटिव मिली एक महिला

पूरी खबर पढ़े –  https://bitly.ws/38rIY

 

मिली जानकारी अनुसार प्रार्थी होमराम तारक पिता कंवलराम तारक उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम खोला की मकान, बाड़ी एवं कृषि भूमि कि क्रमशःखसरा नंबर- 639/1 रकबा 0.02 हे, खसरा नंबर- 639/3 रकबा 0.03 हे, खसरा नंबर- 1038 रकबा 0.14 हे0. खसरा नंबर- 1090 रकबा 0.02 हे. कुल रकबा 0.21 हे. भूमि  स्थित है। जिसमे से प्रार्थी द्वारा 10 डिसमिल भूमि को 8,00,000 रूपये प्रति एकड़ की दर से गाँव के जोहन लाल धृतलहरे पिता बिसहत धृतलहरे से सौदा किया और लेकिन क्रेता जोहन लाल धृतलहरे ने प्रार्थी  होमराम तारक के कम पड़े लिखे होने का फायदा उठाते हुए छलपूर्वक,धोखाधड़ी करने की नियत से षडयंत्रपूर्वक प्रार्थी के  नाम पर दर्ज सम्पूर्ण भूमि मकान एवं बाड़ी को विकय इकरारनामा कराकर लिया गया जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिया ही नहीं गया वही ऋण पुस्तिका को भी जोहन लाल धृतलहरे ने अपने पास रख लिया।

धोखाधड़ी/REPUBLIC EXPRESS NEWS/KHOLA/ABHANPUR NEWS/अभनपुर न्यूज़ /खोला /
फाइल फोटो

उपरांत जोहन पृतलहरे  द्वारा प्रार्थी होमराम को 15 जून 2020 को रजिस्टी कराने अभनपुर लेके आया जहा जोहन धृतलहरे के साथ उसकी पत्नी निराशा घृतलहरे एवं रामकुमार कोसरिया तथा शिवा घृतलहरे भी आये हुए थे जहाँ पर बैनामा तैयार रखा हुआ था जिसे प्रार्थी को न पढ़ाया गया और न ही पढ़कर सुनाया गया और सीधे रजिस्ट्रार के समक्ष ले जाकर दस्तखत कराकर रजिस्ट्री करा दिया गया ।आरोपियों ने प्रार्थी के नहीं पढ़े होने का अनुचित लाभ उठाते हुए धोखाधड़ी करने की नियत से बेईमानीपूर्वक  प्रार्थी के पक्ष में स्थित  संपूर्ण कृषि भूमि मकान एवं बाड़ी को निराशा घृतलहरे के नाम पर बैनामा पंजीयन निष्पादित करा दिया भागवाह के तौर पर अपने ही भतीजा शिवा घृतलहरे एवं पडोसी रामकुमार कोसरिया को गवाह में हस्ताक्षर कराया गया संपूर्ण भूमि विकय करने की बात कि जानकारी नहीं होने के कारण से कारण प्रार्थी भी रजिस्ट्री दिनांक को भी 10 डिसमिल भूमि की जगह संपूर्ण भूमि, मकान एवं बाड़ी को विकय करा लेने की बात से चारो आरोपियों ने  आपस सांठगांठ कर षड्यंत्रपूर्वक छल एवं धोखाधड़ी करके इस कार्य को अंजाम दिया था। विकय पत्र निष्पादित करते समय विकय विलेख में उल्लेखित केता द्वारा अंकित किये गये देना बैंक, अभनपुर का चैक कमांक 202430 राशि 3,97,000/- दिनांक 15-06-2020 का भी भुगतान भी प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई चैक केता द्वारा प्रदान किया गया है।

धोखाधड़ी/REPUBLIC EXPRESS NEWS/KHOLA/ABHANPUR NEWS/अभनपुर न्यूज़ /खोला /
फाइल फोटो

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला रायपुर ने आदेश सुनाते कहा कि यह संज्ञेय अपराध (धोखाधड़ी)के तथ्य घटित होना दर्शित है, अत: प्रकरण में संज्ञेय अपराध की प्रथम सूचना पत्र दर्ज किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की सूचना 24 घण्टे के भीतर संबधित न्यायालय एंव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

इंदौर के एक दुकानदार ने दिखाई अनोखी राम भक्ति, 21 और 22 जनवरी को फ्री में बांटेंगे अगरबत्ती

https://bitly.ws/38x9N

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *